रांची में निजी स्कूलों की फीस पर लगेगा नियंत्रण, जिला स्तरीय कमिटी का गठन

News Saga Desk

रांची। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत रांची जिले में निजी विद्यालयों के शुल्क निर्धारण के लिए जिला स्तरीय जांच एवं निर्णय कमिटी का गठन किया गया है।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में गठित इस कमिटी के गठन के बाद अब निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे अभिभावकों पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है।

उपायुक्त ने बताया कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और अभिभावकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। कमिटी स्कूलों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखेगी और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कमिटी के सदस्य

जिला स्तरीय कमिटी में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

अध्यक्ष: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची
सदस्य: जिला शिक्षा पदाधिकारी
सदस्य: जिला शिक्षा अधीक्षक
सदस्य: जिला परिवहन पदाधिकारी
सदस्य: एक सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)
सदस्य: निजी विद्यालयों के दो प्राचार्य-गुरुनानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रांची
डीएवी कपिलदेव, रांची


सदस्य: दिल्ली पब्लिक स्कूल, रांची के एक अभिभावक
सदस्य: जवाहर विद्यालय मंदिर, श्यामली (रांची) के एक अभिभावक

इसके अतिरिक्त, रांची जिले के सभी सांसद एवं विधायक भी इस कमिटी के सदस्य होंगे।

स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

प्रत्येक निजी विद्यालय में विद्यालय स्तरीय शुल्क निर्धारण कमिटी का गठन अनिवार्य होगा।
अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन भी अनिवार्य किया गया है।
कमिटी की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड एवं आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी।
जिला कमिटी को गवाहों को सम्मन जारी करने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण और साक्ष्य लेने का अधिकार होगा।
स्कूल परिसर में किताबें, यूनिफॉर्म, जूते या अन्य सामग्री की बिक्री नहीं की जाएगी।
किसी भी अभिभावक या छात्र को किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
अधिनियम की धारा 7(अ)(3) के तहत स्कूल परिसर का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए ही होगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

यदि कोई निजी विद्यालय निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो:

₹50,000 से ₹2,50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता रद्द भी की जा सकती है

शिकायत के लिए संपर्क

जिला प्रशासन ने सभी निजी विद्यालयों से अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की अपील की है।

किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए अभिभावक जिला स्तरीय कमिटी से संपर्क कर सकते हैं।

जन शिकायत व्हाट्सएप नंबर (अबुआ साथी): 9430328080

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