News Saga Desk
झारखंड में नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के तहत मतदान की निर्धारित तिथि 23 फरवरी, 2026 को संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन इन क्षेत्रों में सभी दुकान और प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे तथा वहां कार्यरत कर्मियों को वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 13 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान के दिन 23 फरवरी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान उस दिन बंद रहेंगे।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मतदान वाले दिन संबंधित क्षेत्रों में सभी दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत डेली वेजेज और कैजुअल वर्करों को भी मतदान के लिए वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र का निवासी और मतदाता है, लेकिन वह उस क्षेत्र के बाहर किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत है, तो उसे भी उसके नियोक्ता द्वारा मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा।
इसके अलावा, ऐसे कैजुअल श्रमिक जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं, लेकिन संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान के लिए वेतन सहित अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने सभी नियोक्ताओं को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
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