TMC चुनाव चिह्न विवाद पर SC का ECI को 3 महीने में फैसला करने का निर्देश

NEWS SAGA DESK

TMC Symbol Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच चुनाव चिह्न विवाद पर 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी खबर।

तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी गुटीय विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह विरोधी गुट द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद तीन महीने के भीतर इस सिंबल विवाद पर अपना अंतिम फैसला सुनाए।

तृणमूल कांग्रेस (AITC)

यह महत्वपूर्ण निर्देश पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और AITC नेता ममता बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के उस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत आगामी उपचुनावों के मद्देनजर पार्टी के पारंपरिक नाम और ‘घास-फूल’ (Grass-Flowers) चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए इसे फ्रीज कर दिया गया था।

4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने की मोहलत

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट को अवगत कराया गया कि ममता बनर्जी गुट की ओर से जवाब और दावे पहले ही जमा किए जा चुके हैं। हालांकि, दूसरे प्रतिद्वंद्वी गुट का औपचारिक जवाब अभी आना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाते हुए विरोधी पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते (चार सप्ताह) की समयसीमा तय की। इसके साथ ही, ECI को निर्देश दिया गया कि जवाब प्राप्त होते ही अगले 3 महीने की अवधि के भीतर विवाद का निपटारा किया जाए।


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आयोग ने कोर्ट में पेश की पुरानी समयसीमा का चार्ट

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक चार्ट प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया था कि पूर्व में राजनीतिक दलों (जैसे शिवसेना या AIADMK) के चुनाव चिह्न विवादों को सुलझाने में आयोग को औसतन कितना समय लगा था। ECI के वकीलों ने तर्क दिया कि आयोग को दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, हलफनामों और दस्तावेजों की व्यापक जांच-परख करनी होती है।

आयोग की ओर से आश्वासन दिया गया कि वह तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही मौजूदा मामले पर भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनवाई पूरी कर अंतिम फैसला दे देगा।

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