मुख्यमंत्री और सांसद के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में 19 फरवरी को सुनवाई

 

नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले की सुनवाई टाल दिया है। चीफ एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को करने का आदेश दिया।

संदीप दीक्षित की ओर से 27 जनवरी को कहा गया था कि अगर संजय सिंह और आतिशी उनके ऊपर लगाए आरोप वापस लेते हैं तो वह उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा नहीं चलाने के बारे में सोच सकते हैं। कोर्ट ने 16 जनवरी को संदीप दीक्षित की याचिका पर आतिशी मार्लेना और संजय सिंह को नोटिस जारी किया था।

संदीप दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा है कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने 26 दिसंबर, 2024 को एक प्रेस कांफ्रेंस करके आरोप लगाया कि संदीप दीक्षित ने भाजपा से करोड़ों रुपये लिए हैं। इस प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया गया कि संदीप दीक्षित भाजपा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में जो कुछ भी कहा, वो झूठ और बेबुनियाद है।याचिका में कहा गया है कि आतिशी और संजय सिंह के बयानों के जरिये संदीप दीक्षित की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है।

संदीप दीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसी सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उम्मीदवार हैं। दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को हुए और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी।

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