News Saga Desk
नई दिल्ली। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, जो टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं, अब अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इससे पहले, 11 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आलमगीर आलम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
गौरतलब है कि आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई 2022 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं। आरोप के मुताबिक, आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के पास से 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। नकद की बरामदगी के बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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