NEWS SAGA DESK
राज्य में शराब के शौकीनों के लिए राहत की खबर है। आने वाले दिनों में बार का संचालन सुबह 4 बजे तक किया जा सकेगा। इसके लिए उत्पाद विभाग नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुट गया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है।
उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को बताया कि फिलहाल बार संचालन की अनुमति रात 12 बजे तक ही है, लेकिन कई बार संचालक निर्धारित समय के बाद भी बार खुले रखते हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं भी सामने आती हैं।
नई व्यवस्था के तहत रात 12 बजे के बाद बार संचालन के लिए अलग-अलग समय अवधि के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बार संचालक एक बजे, दो बजे, तीन बजे या चार बजे तक संचालन के लिए अपनी सुविधा के अनुसार लाइसेंस ले सकेंगे। प्रत्येक समय सीमा के लिए अलग-अलग शुल्क तय किया जाएगा।
उत्पाद मंत्री ने कहा कि इस कदम से बार संचालकों को कानूनी रूप से संचालन की सुविधा मिलेगी और राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तय नियमों की अनदेखी पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
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