वासेपुर फायरिंग केस: 22 साल बाद शाहिद आलम समेत 3 दोषी करार

NEWS SAGA DESK

धनबाद के वासेपुर में गैंगस्टर फहीम खान के घर हुई AK-47 फायरिंग केस में जिला अदालत ने शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को दोषी ठहराया है। सजा का ऐलान 3 अक्टूबर को होगा।

धनबाद, 29 सितंबर 2026 — कोयलांचल धनबाद के चर्चित और संवेदनशील वासेपुर गैंगवार से जुड़े वर्ष 2004 के अंधाधुंध फायरिंग मामले में करीब दो दशक से अधिक समय (22 साल) के लंबे इंतजार के बाद अदालत का बड़ा फैसला आ गया है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने गैंगस्टर फहीम खान के घर पर हुई भीषण गोलीबारी और उनके बॉडीगार्ड की हत्या के इस बहुचर्चित मामले में सोमवार को तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।

धनबाद, 29 सितंबर 2026

अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में साबिर आलम का भाई शाहिद आलम, वासेपुर निवासी शहादत हुसैन और पटना का रहने वाला कथित शूटर तनवीर आलम शामिल हैं। अदालत ने तीनों को विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत कसूरवार पाया है और अब मामले में सजा की अवधि तय करने के लिए 3 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।

AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग और जानलेवा हमला

यह पूरी वारदात 29 जनवरी 2004 की है, जिसने पूरे वासेपुर और धनबाद शहर को दहला कर रख दिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किए गए विवरण के अनुसार, 29 जनवरी 2004 को वासेपुर स्थित फहीम खान के आवास को निशाना बनाते हुए अत्याधुनिक हथियार AK-47 से ताबड़तोड़ और अंधाधुंध फायरिंग की गई थी।

धनबाद, 29 सितंबर 2026

हमले के वक्त घर में मौजूद गैंगस्टर फहीम खान ने अपनी सूझबूझ से पड़ोस की छत पर कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। हालांकि, अपराधियों द्वारा की गई इस भीषण गोलीबारी में फहीम खान के निजी बॉडीगार्ड—बिहार के अरवल निवासी विनोद शर्मा—को गोलियां लग गईं, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के दौरान हुई क्रास फायरिंग/गोलीबारी के बीच आरोपी शाहिद आलम के पैर में भी गोली लगी थी।

धनबाद की जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब कानून के जानकारों, स्थानीय प्रशासन और वासेपुर के निवासियों की नजरें 3 अक्टूबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

इस दिन अदालत तीनों दोषियों—शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम—की सजा की अवधि पर अपना फैसला सुनाएगी। कानूनविदों के अनुसार, हत्या और अत्याधुनिक हथियारों से हमला करने जैसे संगीन अपराधों में दोषियों को आजीवन कारावास तक की सख्त सजा हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से धनबाद कोर्ट परिसर और वासेपुर इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

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