News Saga Desk
पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित बैरिया चौक पर हुए भीषण एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो के आवेदन पर टाउन थाना में गैस एजेंसी संचालक अजय कुमार साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) की संबंधित धाराओं के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के अनुसार, अवैध भंडारण और कालाबाजारी से जुड़े आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और कार्रवाई तेज कर दी गई है।
जांच में उजागर हुआ अवैध गोदाम
प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि बैरिया चौक के समीप पांडू क्षेत्र की एक गैस एजेंसी द्वारा अवैध गोदाम संचालित किया जा रहा था। यहां बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और हेराफेरी की जा रही थी।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी संख्या में भरे हुए, खाली और कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।
साक्ष्य मिटाने की कोशिश के आरोप
एजेंसी संचालक पर यह आरोप भी लगा है कि विस्फोट के तुरंत बाद साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक, कई सिलेंडरों को घटनास्थल से हटाया गया, ताकि जांच प्रभावित हो सके।
घटना की जांच के लिए एफएसएल टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश
पलामू जिला प्रशासन ने प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी गैस एजेंसी का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की सिफारिश कर दी है। प्रशासन का कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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