सरहुल-रामनवमी पर सख्त गाइड लाइन जारी: झंडो की ऊंचाई से लेकर, DJ बजाने के समय तक नियम तय

News Saga Desk

झारखंड सहित पुरे देश में इस वक़्त जश्न का माहौल है। कही सरहुल के झंडे लहरा रहे तो कहीं ईद का इंतजार है। ऐसे में सभी त्यौहार अच्छे से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। Sarhul और रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों को लेकर झारखंड सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना है।

झंडे की ऊंचाई पर सीमा तय

जारी निर्देशों के अनुसार, जुलूस में शामिल झंडों और डीजे की कुल ऊंचाई 4 मीटर (करीब 13 फीट) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह फैसला बिजली के तारों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है।

DJ पर समय सीमा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जुलूस और डीजे बजाने के लिए निर्धारित समय का पालन अनिवार्य होगा। आमतौर पर रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी।

भड़काऊ सामग्री पर पूरी तरह प्रतिबंध

किसी भी तरह के भड़काऊ गाने, नारे या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टर और संदेशों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ड्रोन और CCTV से होगी शहर की निगरानी

संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर बनी रहेगी।

बिना अनुमति जुलूस पर रोक

किसी भी जुलूस के आयोजन से पहले संबंधित थाना या एसडीओ (SDO) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति जुलूस निकालने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

सरकार का कहना है कि इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सभी समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखते हुए त्योहारों को सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराना है।

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