झारखंड हाईकोर्ट ने कोयला निर्यात विवाद में राज्य सरकार से मांगा जवाब, सभी प्रतिवादियों को नोटिस

News Saga Desk

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय कोयला निर्यात से जुड़े करोड़ों रुपये के विवाद पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को काउंटर-अफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में शामिल सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है।

जस्टिस रोगन मुखोपाध्याय की पीठ में हुई सुनवाई

यह मामला जस्टिस रोगन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। यह एक क्रिमिनल रिट पिटीशन है, जिस पर अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।

बैंक मोड़ थाना कांड से जुड़ा मामला

पूरा विवाद बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 280/2025 से संबंधित है। यह प्राथमिकी नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अनुप शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसमें विमला फ्यूल्स एंड मेटल्स लिमिटेड के निदेशकों, जिनमें संजय अग्रवाल भी शामिल हैं, पर 5.85 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप

इस मामले में प्रेम कुमार अग्रवाल ने याचिका दायर की है, जो संजय अग्रवाल के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बताए जाते हैं। याचिका में दस्तावेजों की कथित जालसाजी, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा।

राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को विस्तृत काउंटर-अफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी।

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