होटवार जेल यौन शोषण मामला : हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगी जांच रिपोर्ट

रांची। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार जेल) में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण मामले को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच के लिए गृह विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस समिति में निदेशक प्रशासन मनोज कुमार, सहायक कारा निरीक्षक तुषार रंजन गुप्ता और कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के प्रोवेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह को शामिल किया गया है।

इसके साथ ही डालसा, रांची की जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन द्वारा न्यायिक जांच भी की जा रही है।

गौरतलब है कि मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच में शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई।

यह मामला नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और मीडिया रिपोर्टों के जरिए सामने आया था। इसके बाद झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) ने जांच टीम गठित कर जेल में जांच कराई थी। टीम ने पीड़िता, जेल पीएलवी और जेल चिकित्सक के बयान दर्ज कर अपनी रिपोर्ट झालसा को सौंप दी थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने वेकेशन कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग भी स्वीकार की है। वहीं रांची जिला प्रशासन और जेल आईजी स्तर पर भी अलग-अलग जांच कराई जा रही है।

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