NEWS SAGA DESK
रांची :- सिमडेगा होमगार्ड कार्यालय में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार मुंशी राजू कुमार साहू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की केस डायरी और साक्ष्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश एसीबी को दिया है।
अब अगली सुनवाई में जांच से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। अदालत के निर्देश के बाद मामले में सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।
गौरतलब है कि एसीबी की टीम ने 21 मई 2026 को राजू कुमार साहू को सात हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि होमगार्ड जवान श्रवण कुमार से ड्यूटी लगाने के बदले उसने सात हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
श्रवण कुमार की शिकायत पर एसीबी ने मामले का सत्यापन किया था। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद अधिकारियों ने ट्रैप की योजना बनाकर कार्रवाई की। तय योजना के तहत जैसे ही राजू कुमार साहू ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम ली, एसीबी टीम ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 21 हजार रुपये नकद भी बरामद किए गए थे। इस राशि के स्रोत और उपयोग को लेकर भी जांच जारी है।
मामले में एसीबी थाना में कांड संख्या 11/2026 दर्ज किया गया है। आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं, आरोपी की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर अब केस डायरी और साक्ष्यों के अध्ययन के बाद अदालत निर्णय लेगी।
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