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रांची नगर निगम ने हरमू रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर 12 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया। सड़क और नालियों से अवैध निर्माण हटाए गए, बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित दो दुकानों को बंद कराया गया और एक दुकान पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने मंगलवार को हरमू रोड क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान निगम की इंफोर्समेंट टीम ने सड़क, नालियों, सेटबैक एरिया और गिफ्ट डीड की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 प्रतिष्ठानों, दुकानों और भवनों को नोटिस जारी किया। साथ ही बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित हो रहे दो प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद करा दिया गया।
नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि, सड़क, नाली, सेटबैक और गिफ्ट डीड की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा।
सेटबैक और गिफ्ट डीड की भूमि पर मिला अतिक्रमण
अभियान के दौरान निगम अधिकारियों ने हरमू रोड स्थित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच में सेटबैक एरिया और गिफ्ट डीड की भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने के बाद 12 संस्थानों और भवनों को नोटिस जारी किया गया।

हरमू रोड स्थित पेंटागोन भवन की गिफ्ट डीड भूमि पर संचालित एक टी-स्टॉल को भी हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया। निगम ने संबंधित संचालक को निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
सड़क और नालियों से हटाए गए अवैध निर्माण
नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने अभियान के दौरान लगभग 20 दुकानों के सामने सड़क और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान नालियों के ऊपर बिछाई गई टाइल्स, अवैध सीढ़ियां और अन्य अस्थायी एवं स्थायी निर्माणों को हटाया गया।
अधिकारियों ने कहा कि नालियों पर अतिक्रमण के कारण जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है, जिससे बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा सड़क पर अतिक्रमण से यातायात भी बाधित होता है। इसलिए ऐसे सभी अवैध निर्माणों को हटाना आवश्यक है।
अवैध निर्माण पर लगाया जुर्माना
अभियान के दौरान एक दुकान द्वारा नाली के ऊपर अवैध निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
निगम अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक भूमि या नालियों पर अवैध निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ आर्थिक दंड के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे दो प्रतिष्ठान बंद
अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ नगर निगम ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस की भी जांच की। जांच के दौरान हरमू रोड स्थित अन्ना फास्टफूड और पायल कलेक्शन बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए।
नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए निगम की टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद करा दिया। संबंधित संचालकों को आवश्यक दस्तावेज और वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय शुरू करने के निर्देश दिए गए।
बेसमेंट पार्किंग को बनाया गया था गोदाम
अभियान के दौरान डमरो फर्नीचर भवन का भी निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि भवन के बेसमेंट में पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान का उपयोग गोदाम के रूप में किया जा रहा था।
नगर निगम ने भवन प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि बेसमेंट से गोदाम हटाकर उसे मूल उद्देश्य यानी वाहन पार्किंग के लिए उपलब्ध कराया जाए। अधिकारियों ने कहा कि पार्किंग स्थल का व्यावसायिक उपयोग भवन नियमों का उल्लंघन है और इससे आसपास के क्षेत्र में यातायात संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं।
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अतिक्रमण के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
नगर निगम ने कहा कि शहर को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। सार्वजनिक भूमि, सड़क, नाली, सेटबैक और गिफ्ट डीड की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निगम ने व्यापारियों और भवन मालिकों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से नियमों का पालन करें और निर्धारित मानकों के अनुसार अपने प्रतिष्ठानों का संचालन करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि शहर के अन्य प्रमुख इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि रांची को अतिक्रमण मुक्त और यातायात के अनुकूल बनाया जा सके।
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