SIR फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक, तुरंत करें आवेदन

NEWS SAGA DESK

SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। झारखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्र जमा नहीं करने पर 5 अगस्त की प्रारूप मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होगा।

SIR फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक, मतदाता तुरंत करें यह जरूरी काम

झारखंड में SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब बेहद करीब है। यदि आपने अभी तक अपना SIR फॉर्म यानी विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का गणना प्रपत्र भरकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को जमा नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। चुनाव आयोग के अनुसार 29 जुलाई के बाद किसी भी मतदाता से गणना प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में समय रहते फॉर्म जमा करना बेहद जरूरी है ताकि आपका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो सके।

झारखंड में लोकतंत्र को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान 30 जून से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मतदाता सूची का गहन सत्यापन करना है, जिससे आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह सटीक और अद्यतन वोटर लिस्ट तैयार की जा सके।

SIR

क्या है SIR अभियान?

SIR (Special Intensive Revision) चुनाव आयोग का विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं और उनसे भरे हुए एवं हस्ताक्षरित फॉर्म वापस ले रहे हैं।

इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं:

  • मृत मतदाताओं के नाम हटाना।
  • डुप्लीकेट और फर्जी नामों को सूची से हटाना।
  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नए मतदाताओं के नाम जोड़ना।
  • पता, नाम या अन्य विवरण में हुई त्रुटियों को सुधारना।
  • मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और पारदर्शी बनाना।

29 जुलाई के बाद नहीं लिया जाएगा SIR फॉर्म

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि 29 जुलाई के बाद किसी भी मतदाता का गणना प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि यदि उन्होंने अभी तक SIR फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित अपने BLO को नहीं सौंपा है, तो बिना देर किए यह प्रक्रिया पूरी करें।

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का भरा हुआ और हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र निर्धारित अवधि तक जमा नहीं होगा, उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

अब तक अभियान की क्या रही प्रगति?

चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कुल 2,64,63,236 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 2,63,30,846 मतदाताओं तक गणना प्रपत्र बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। यानी लगभग सभी मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं।

अब तक लगभग 88 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। इनमें वे फॉर्म भी शामिल हैं जो मतदाताओं द्वारा भरकर जमा किए गए हैं, साथ ही ASDD (Absent, Shifted, Death and Duplicate) सूची में शामिल मतदाताओं से संबंधित रिकॉर्ड भी डिजिटाइजेशन प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार अभी लगभग 12 प्रतिशत गणना प्रपत्र जमा होना बाकी है। उम्मीद जताई गई है कि अंतिम तिथि से पहले शेष मतदाता भी अपना SIR फॉर्म जमा कर देंगे।

5 अगस्त को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना गणना प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर सहित BLO को वापस कर दिया होगा।

आंकड़ों के अनुसार अब तक 2,09,28,990 मतदाताओं के भरे हुए एवं हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। इन्हीं मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल किए जाएंगे।

मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी

यदि आपके घर BLO अभी तक नहीं पहुंचे हैं या आपने किसी कारणवश SIR फॉर्म जमा नहीं किया है, तो तुरंत अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी या स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। अंतिम तिथि का इंतजार करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।

मतदाता सूची में नाम होना लोकतांत्रिक अधिकार के साथ-साथ मतदान करने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। इसलिए सभी पात्र मतदाताओं को समय रहते अपना गणना प्रपत्र जमा कर देना चाहिए।

लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड अपडेट करना नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना भी है। सही और त्रुटिरहित मतदाता सूची से फर्जी मतदान की संभावना कम होगी और वास्तविक मतदाताओं को उनके अधिकार का लाभ मिलेगा।

चुनाव आयोग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें। यदि आपने अभी तक SIR फॉर्म जमा नहीं किया है, तो 29 जुलाई से पहले यह कार्य अवश्य पूरा कर लें, ताकि आपका नाम आगामी प्रारूप मतदाता सूची में सुरक्षित रहे और भविष्य में मतदान के अधिकार का उपयोग करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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