News Saga Desk
न्यूयॉर्क/नई दिल्ली। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडाणी समेत अन्य लोगों के खिलाफ अरबों रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप के 3 मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन मामलों की सुनवाई एक संयुक्त मुकदमे में एक साथ की जाएगी।
जिन मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी उनमें US बनाम अडाणी एवं अन्य (अडाणी के खिलाफ आपराधिक मामला), सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) बनाम अडाणी एवं अन्य (अडाणी के खिलाफ सिविल केस) और SEC बनाम कैबनेस (अन्य आरोपियों के खिलाफ सिविल केस) शामिल हैं। कोर्ट ने यह फैसला तब दिया जब पाया कि ये मामले एक जैसे आरोप और लेन-देन से जुड़े हुए हैं।
कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय ज्यूडिशियल एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। यह सभी मामलों को जिला न्यायाधीश निकोलस जी गरौफिस को सौंपेगा, जो अडाणी के खिलाफ आपराधिक मामले की भी देखरेख कर रहे हैं। कोर्ट के कर्मचारियों को मामलों का पुनः आवंटन करने का निर्देश दिया गया है।
रिश्वतखोरी के मामले में गौतम अडाणी और उनके भतीजे समेत 8 आरोपी
इससे पहले 21 नवंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस की ओर से कहा गया था कि अडाणी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर ( तब करीब 2200 करोड़ रुपए) की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे।
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