News Saga Desk
कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जस्टिस अनिर्बान दास दोपहर 2.30 बजे फैसला सुनाया। संजय रॉय को सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। अदालत ने 162 दिन बाद फैसला सुनाया है। रेप-मर्डर की घटना 9 अगस्त 2024 की है और फैसला 18 जनवरी 2025 को आया है। CBI ने आरोपी संजय के लिए फांसी की मांग की है। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत के तहत दोषी करार किया गया है। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया। जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, ‘तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। ‘

आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। मामले की जांच कर रही CBI ने 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया था कि सियालदह ट्रायल कोर्ट में रेगुलर सुनवाई हुई और 81 गवाहों में से 43 से पूछताछ की गई। इधर, शनिवार को फैसले से पहले पीड़ित के पिता ने कहा है कि आरोपी की सजा कोर्ट तय करेगा, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे।
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