सहायक आचार्य नियुक्ति विवाद: हाईकोर्ट ने JSSC को पद आरक्षित रखने का आदेश दिया

News Saga Desk

रांची। सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की एकल पीठ में हुई इस सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया कि वह पारा शिक्षकों के लिए 100 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 14 पद फिलहाल आरक्षित रखे। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि आयोग अगली तिथि तक स्पष्ट दिशानिर्देश लेकर प्रस्तुत हो। याचिकाकर्ताओं, रेशमी कुमारी, गिरिधर प्रसाद समेत अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली और अंतिम सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।


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