हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को चार माह में नगर निकाय चुनाव कराने का दिया समय

News Saga Desk

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निकाय चुनाव करने के लिए चार महीने का समय दिया। यह सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई।

कोर्ट ने तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सवाल उठाए। इसपर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट भी अबतक नहीं मिल पाई है। इससे कुछ देरी हो रही है।

इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ट्रिपल टेस्ट करवाकर चुनाव कराया जायेगा। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी यह कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बैगर निकाय चुनाव कराया जाये।

ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव रोक नहीं सकते हैं और यह आदेश दिये जाने पर भी राज्य सरकार के जरिये चुनाव नहीं कराना कोर्ट की आदेश की अवमानना है। दरअसल निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो ने राज्य में जल्द निकाय चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है।


Read More News

मुस्लिमों को विकास की धारा से जोड़ना चाहते हैं PM मोदी, कांग्रेस ने बनाया वोट बैंक: जफर इस्लाम

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा संसद जफर इस्लाम ने आज जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना...

झारखंड कोलियरी यूनियन महाधिवेशन: सीएम हेमंत ने दिल्ली से किया संबोधन, संगठन में हुए बड़े बदलाव

झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के आठवें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन शनिवार को रांची स्थित सीएमपीडीआई...

विधायक सरयू राय ने बांटे 113 पेंशन प्रमाण पत्र, सफाई के लिए बढ़ाई जाएंगी 20 मजदूर और 50 गाड़ियां

जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने शनिवार को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत...

चंपाई सोरेन का बड़ा ऐलान: भोगनाडीह में मनाएंगे हूल दिवस, वीरों की धरती से फिर गूंजेगा “हूल” का नारा

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक्स  पर पोस्ट कर आगामी 'हूल दिवस' को भोगनाडीह में मनाने...

Read More