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नामकुम अंचल में जमीन और राजस्व रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ACB को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। 28 अगस्त को रिपोर्ट होगी पेश।
रांची। नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री और राजस्व दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने ACB को अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त को दर्ज FIR से संबंधित सीलबंद रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान ACB की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने अदालत को जांच की प्रगति की जानकारी दी।
प्रारंभिक जांच के बाद सामने आई संलिप्तता
सुनवाई के दौरान ACB की ओर से बताया गया कि नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री और राजस्व दस्तावेजों के गायब होने के मामले में प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करने की अनुमति कैबिनेट सचिव से प्राप्त हुई थी। अनुमति मिलने के बाद ACB ने PE दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
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जांच के दौरान प्रथम दृष्टया नामकुम अंचल के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने की बात अदालत को बताई गई। ACB का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।
28 अगस्त को सीलबंद रिपोर्ट देगी ACB
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ACB को अगली सुनवाई के दौरान कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। 28 अगस्त को होने वाली सुनवाई में ACB को दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज FIR से जुड़ी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष दाखिल करनी होगी।
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