सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, NEET प्रदर्शनकारियों की FIR रद्द

NEWS SAGA DESK

सुप्रीम कोर्ट ने NEET प्रदर्शन से जुड़ी FIR रद्द करने का आदेश दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि BJP शासित राज्यों में भी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने देशभर में 20 से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस लेने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि BJP शासित राज्यों में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे छात्रों के लिए अहम माना जा रहा है, जिनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मामले दर्ज किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नड्डा ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकार की ओर से छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देने की बात कही और 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन वापस लेने के फैसले का स्वागत किया।

सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट का फैसला NEET पेपर लीक मामले के विरोध से जुड़े छात्रों के लिए राहत लेकर आया है। कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का निर्देश दिया।अदालत ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की विशेष शक्ति देता है। फैसले के बाद अब संबंधित राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।

5 सितंबर का प्रस्तावित प्रदर्शन वापस

केंद्रीय मंत्री ने 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन वापस लेने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से छात्रों को दिए गए आश्वासन के बाद प्रदर्शन वापस लेने का निर्णय सकारात्मक कदम है।

इससे सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत के जरिए विवाद को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, पूरे मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित राज्यों और प्रशासनिक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप होगी।


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प्रभावित परिवारों को मुआवजे का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल FIR तक सीमित नहीं रहा। अदालत ने NEET प्रश्नपत्र लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को भी राहत देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे प्रभावित परिवारों को तीन महीने के भीतर मुआवजा देने को कहा है। इस निर्देश को मामले के मानवीय पक्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा से जुड़े विवाद का छात्रों और उनके परिवारों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

मुआवजे के निर्देश से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।

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