निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त रुख, मुख्य सचिव को व्यक्तिगत पेशी का आदेश

News Saga Desk

रांची। झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव की देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह मामला पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार से संबंधित है। सुनवाई न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दिनांक 04/01/2024 को दिए गए उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार के रवैये पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, “सरकार न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे राज्य में कानून का शासन खतरे में पड़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है।” इस प्रकरण में न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि अगले शुक्रवार निर्धारित की है। साथ ही, मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उस दिन मुख्य सचिव के विरुद्ध अवमानना के मामले में आरोप तय (चार्ज फ्रेम) किए जाएंगे।


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