बिहार में होल्डिंग टैक्स बकाया पर 100% ब्याज और पेनाल्टी माफी, केवल मूल राशि जमा करें

News Saga Desk

बिहार में लंबे समय से होल्डिंग टैक्स का बकाया जमा करने में कठिनाई झेल रहे संपत्ति धारकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं पेनाल्टी छूट योजना लागू कर दी है। इसके तहत अब 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स पर लगे सभी ब्याज और पेनाल्टी माफ होंगे। करदाता को केवल मूल राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। यह पहल शहर में राजस्व सुधार और कर भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू
नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के बाद यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नगर निगम के अनुसार, 2025–26 और इससे पहले के सभी बकाया करदाता इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ केवल आवासीय संपत्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और सरकारी संपत्तियां भी शामिल होंगी।

पुराने और लंबित मामले भी शामिल
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कदम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने वर्षों से टैक्स नहीं भरा और ब्याज–जुर्माने की वजह से बकाया राशि बढ़ गई थी। अब केवल मूल राशि जमा कर पूरा मामला निपटाया जा सकता है।
इसके अलावा, कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित होल्डिंग टैक्स मामलों वाले करदाता भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ लिखित रूप में मामला वापस लेने का प्रमाण देना होगा।

होल्डिंग नंबर न होने पर भी सुविधा
जिन संपत्तियों का अभी तक होल्डिंग नंबर निर्धारित नहीं हुआ है, वे भी कर निर्धारण कर योजना में शामिल हो सकते हैं। इससे नगर निगम के टैक्स बेस को विस्तार मिलेगा और अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा।

भुगतान प्रक्रिया आसान, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध
सरकार ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर मूल राशि जमा कर 100% ब्याज और पेनाल्टी माफी का लाभ उठाएं। भुगतान ऑनलाइन, निगम कार्यालय या अधिकृत पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि कोई करदाता गलत जानकारी देता है या तथ्य छुपाता है, तो दी गई छूट रद्द कर दी जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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