स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एवं अन्य के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के झूंसी थाने में रविवार को न्यायालय के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ योन शोषण मामले में पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

यह जानकारी झूंसी थाना प्रभारी निरीक्षक महेश मिश्रा ने दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रयागराज के पास्को एक्ट विशेष न्यायालय के निर्देश पर वादी मथुरा के वृंदावन स्थित श्री तुलसी कुंज छत्तीसगढ़ के पीठाधीश्वर के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की तहरीर पर अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ब्रह्मचारी निवासी उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ धाम एवं तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 351 (3) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की 6 अलग-अलग धाराएं हैं।

उल्लेखनीय है कि शनिवार को प्रयागराज जिला न्यायालय के पास्को एक्ट विशेष कोर्ट ने झूंसी थाने की पुलिस को वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर, जांच करने का निर्देश दिया था।

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