पूर्वी सिंहभूम में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 290 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त; एक गिरफ्तार

NEWS SAGA DESK

जुगसलाई और बागबेड़ा थाना क्षेत्रों में चले विशेष छापेमारी अभियान के दौरान उत्पाद विभाग ने कई अवैध शराब बिक्री केंद्रों पर कार्रवाई की। मामले में झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

एक गिरफ्तार

जिले में अवैध चुलाई शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जुगसलाई और बागबेड़ा थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान विभाग की टीम ने करीब 290 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को शराब बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।

उत्पाद विभाग ने मामले में झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे।

बागबेड़ा और जुगसलाई में चला विशेष अभियान

निरीक्षक उत्पाद, धालभूम प्रक्षेत्र कुमार सत्येंद्र के नेतृत्व में शनिवार रात विशेष अभियान की शुरुआत की गई। सबसे पहले बागबेड़ा थाना क्षेत्र के वायरलेस मैदान के समीप संचालित अवैध शराब बिक्री केंद्र पर छापेमारी की गई।

कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय महिलाओं की ओर से विरोध करने का प्रयास किया गया, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने अभियान जारी रखा। मौके से बड़ी मात्रा में अवैध चुलाई शराब बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया।

कई ठिकानों पर हुई छापेमारी

इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने बागबेड़ा थाना के पीछे गुरुद्वारा मैदान के समीप पार्वती देवी (55) के घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां से भी अवैध चुलाई शराब बरामद हुई।

इसके बाद टीम ने जुगसलाई थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन किनारे स्थित खटिक मोहल्ला और दुखू मार्केट के सामने संचालित अवैध शराब बिक्री केंद्रों पर एक साथ कार्रवाई की। इन स्थानों से भी भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई।

उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया।

छापेमारी के दौरान दुखू मार्केट निवासी गोपाल राय (50) को अवैध चुलाई शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। विभाग ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसके अलावा पार्वती देवी, श्रवण खटिक (52), विनोद खटिक (51), गोपाल राय (50) समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।

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वायरलेस मैदान के समीप संचालित एक अन्य अवैध शराब बिक्री केंद्र को भी जांच के दायरे में लिया गया है। विभाग अब इन सभी ठिकानों से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रहा है।

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