एडवांस टैक्स: ₹10,000 से ज्यादा देनदारी वालों के लिए जरूरी खबर

NEWS SAGA DESK

एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त 15 सितंबर तक जमा करनी है। जानिए ₹10,000 से अधिक टैक्स देनदारी वालों के नियम, किस्तों का शेड्यूल और ब्याज से बचने के तरीके।

अगर आपकी सालाना अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, तो एडवांस टैक्स को लेकर यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टैक्स ईयर 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। समय पर भुगतान नहीं करने या निर्धारित राशि से कम एडवांस टैक्स जमा करने पर नियमानुसार ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।

10,000 रुपये या उससे अधिक

इसलिए करदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपनी अनुमानित आय, TDS/TCS और अब तक जमा किए गए टैक्स का हिसाब समय रहते कर लें।

एडवांस टैक्स की किस्तों का शेड्यूल

एडवांस टैक्स आम तौर पर चार निर्धारित चरणों में जमा किया जाता है। इसका संचयी भुगतान लक्ष्य इस प्रकार है:

  • 15 जून: कुल एडवांस टैक्स का कम से कम 15 प्रतिशत।
  • 15 सितंबर: कुल एडवांस टैक्स का कम से कम 45 प्रतिशत।
  • 15 दिसंबर: कुल एडवांस टैक्स का कम से कम 75 प्रतिशत।
  • 15 मार्च: कुल एडवांस टैक्स का 100 प्रतिशत।

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 15 सितंबर तक कुल 45 प्रतिशत टैक्स का लक्ष्य पूरा करना होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जून में जमा किए गए 15 प्रतिशत के ऊपर फिर से 45 प्रतिशत भुगतान करना है। जून में जमा राशि को कुल देनदारी में समायोजित किया जाता है और इसके बाद बची रकम के आधार पर भुगतान किया जाता है।


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सिर्फ कारोबारी या कंपनी चलाने वाले लोगों को ही एडवांस टैक्स देना होता है, यह धारणा सही नहीं है। नौकरीपेशा लोगों पर भी कुछ परिस्थितियों में यह नियम लागू हो सकता है।

सामान्य तौर पर ऐसे करदाता जिनकी TDS/TCS समायोजित करने के बाद पूरे साल की अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स के दायरे में आना पड़ सकता है।

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