16 साल पुराने सड़क जाम मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को 1 साल की सजा, अदालत से मिली जमानत

News Saga Desk

दुमका। करीब 16 वर्ष पुराने सड़क जाम मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 225 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी।

वहीं, साक्ष्य के अभाव में पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह समेत अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान सभी आरोपी उपस्थित थे। सजा के बाद बचाव पक्ष की ओर से प्रोविजनल बेल की अर्जी दाखिल की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने प्रदीप यादव को 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर एक माह के लिए जमानत प्रदान की।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में अब तक छह गवाहों की गवाही कराई जा चुकी है। यह मामला करीब 16 वर्ष पहले सड़क जाम और प्रदर्शन से जुड़ा बताया जाता है।

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