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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर CEO ने जारी किए 30 FAQs
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर 30 FAQs जारी किए हैं। जानिए BLO, BLA, दस्तावेज, दावा-आपत्ति और पुनरीक्षण प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
रांची: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित FAQs Part जारी किया है। इस दस्तावेज में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़ी आम शंकाओं और सवालों के जवाब दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त प्रश्नों और जिज्ञासाओं को शामिल करते हुए 30 Frequently Asked Questions (FAQs) तैयार किए गए हैं, ताकि मतदाताओं, बीएलओ (BLO), बीएलए (BLA) और अन्य संबंधित लोगों को प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी मिल सके। यह FAQ दस्तावेज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
SIR के दौरान क्या करना होगा?
जारी FAQs में बताया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ, बीएलए, मैप्ड और अन-मैप्ड मतदाताओं की क्या भूमिका होगी और उन्हें किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसके अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता, आवश्यक दस्तावेज, इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन, दावा-आपत्ति दर्ज करने तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी दी गई है।
एक भी पात्र मतदाता न छूटे
CEO मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि निर्वाचन विभाग का लक्ष्य है कि “एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।” इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का यह विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। गैर-भारतीय नागरिकों को इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए।
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