IAS विनय चौबे को मिली बेल, 90 दिन में ACB ने चार्जशीट दायर नहीं की

News Saga Desk

रांची। झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे को कोर्ट ने बड़ी रहत देदी है। एसीबी कोर्ट ने BNSS की धारा 187 (2) के तहत विनय चौबे को जमानत देदी है।

कोर्ट ने विनय चौबे को इस शर्त पर जमानत दी है कि बेल पर रहने के दौरान उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी। साथ ही वे ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते हैं।  


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