Khan Sir Bail Case में पटना कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई टल गई। जिला जज के अवकाश के कारण अब 7 जुलाई को होगी सुनवाई। जानें पूरा मामला।
Khan Sir Bail Case में शुक्रवार को होने वाली अहम सुनवाई टल गई। पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। पटना सिविल कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। Khan Sir Bail Case से जुड़े अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी इसी दिन सुनवाई होगी।

जिला जज के अवकाश के कारण टली सुनवाई
शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में फैजल खान सहित अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई प्रस्तावित थी। हालांकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।
अदालत ने सभी लंबित याचिकाओं की अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित कर दी है। अब इस तारीख पर अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।
पिछली सुनवाई में अदालत ने मांगे थे दस्तावेज
30 जून को हुई पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े हथियारों के दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
लोक अभियोजक ने अदालत में दावा किया था कि घटना के समय फैजल खान की सुरक्षा में तैनात दोनों गार्डों के पास अवैध हथियार थे। अभियोजन पक्ष की दलील के बाद अदालत ने पुलिस और संबंधित पक्षों को हथियारों से जुड़े दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक अभिलेख पेश करने का निर्देश दिया था, ताकि मामले के तथ्यों की जांच की जा सके।
Background: क्या है पूरा मामला?
Khan Sir Bail Case की पृष्ठभूमि 2 जून 2026 की उस घटना से जुड़ी है, जब पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में पथराव, मारपीट और फायरिंग हुई थी।
पुलिस जांच के अनुसार, घटना के दौरान संस्थान की सुरक्षा में तैनात गार्डों ने चार राउंड फायरिंग की थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोप लगाया कि यह फायरिंग फैजल खान के निर्देश पर की गई थी। इसी आधार पर पहले से दर्ज प्राथमिकी में बाद में उनका नाम भी आरोपित के रूप में जोड़ा गया।
मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।
Official Statement: अभियोजन पक्ष का दावा
अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा है कि घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों और फायरिंग की भूमिका की जांच आवश्यक है। इसी कारण अदालत ने संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा।
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Public Information: अब आगे क्या होगा?
अब Khan Sir Bail Case में 7 जुलाई की सुनवाई अहम मानी जा रही है। इस दौरान अदालत अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करेगी।
गौरतलब है कि इसी मामले में पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी।
अब सभी की नजरें 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है।
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