कोचिंग विवाद मामले में खान सर को फिर मिली राहत, 25 जून तक गिरफ्तारी पर रोक

NEWS SAGA DESK

पटना :- चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में एक बार फिर अदालत से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने मामले की केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की। इसके बाद अदालत ने खान सर को पहले से प्राप्त अंतरिम सुरक्षा को अगली सुनवाई तक बढ़ाते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखने का आदेश दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत के आदेश के बाद उन्हें 25 जून तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। साथ ही उनके पक्ष से जुड़े अन्य लोगों को भी अस्थायी कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का विस्तृत अध्ययन किए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

मामले में खान सर के साथ जुड़े तीन स्टाफ सदस्यों को भी राहत मिली है। जिन तीन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की संभावना जता रही थी, उनके विरुद्ध भी अदालत ने फिलहाल कोई कठोर या दंडात्मक कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।

खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार ने सुनवाई के बाद कहा कि उनके मुवक्किल को लगातार न्यायिक राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अदालत के निर्देशानुसार केस डायरी जमा कर दी है और अब अदालत उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी।

अधिवक्ता के अनुसार अदालत 23 जून तक केस डायरी का परीक्षण कर सकती है और 25 जून को मामले की विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है। उस दिन अदालत पुलिस और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद आगे का निर्णय ले सकती है।

उन्होंने कहा कि खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक का विस्तार उनके लिए बड़ी राहत है। साथ ही उनके तीन सहयोगियों को भी अदालत से संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे फिलहाल उनके खिलाफ किसी प्रकार की दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि कोचिंग विवाद से जुड़े इस मामले पर शिक्षा जगत और छात्रों की नजर बनी हुई है। अब सभी की निगाहें 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत केस डायरी, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद मामले में आगे की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल खान सर और उनके सहयोगियों को अंतरिम राहत बरकरार है।

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