रांची में पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 को लेकर 11 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा-163 लागू

NEWS SAGA DESK

12 जुलाई को होने वाली झारखंड पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन की सख्त व्यवस्था, सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात।

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) द्वारा आयोजित पॉलीटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, नकल या कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 लागू कर दी गई है।

सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रांची जिले के सभी 11 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह आदेश 12 जुलाई 2026 को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

सुबह 10:30 बजे से होगी परीक्षा

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से आयोजित पॉलीटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 12 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित होगी।

परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और विधि-व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है। सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है।

उपायुक्त और एसएसपी के निर्देश पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त निर्देश पर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

प्रशासन ने प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अनुचित साधनों के प्रयोग या कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यह भी देखें:-https://youtu.be/1K-E0yz8SNs?si=5nrEN-3-tlUze7F7

धारा-163 के तहत क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्न गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा—

  • पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक।
  • किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
  • हथियार या घातक वस्तुएं लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
  • परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ लगाने पर भी रोक रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना है।

इन 11 केंद्रों पर होगी परीक्षा

रांची जिले में पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से—

  • विवेकानंद विद्या मंदिर
  • सरस्वती शिशु विद्या मंदिर
  • सेंट एनीज़ स्कूल
  • सेंट जॉन्स स्कूल
  • सेंट पॉल स्कूल
  • उर्सुलिन इंटर कॉलेज
  • छोटानागपुर पब्लिक स्कूल

सहित अन्य निर्धारित परीक्षा केंद्र शामिल हैं।

सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश, सुरक्षा जांच और परीक्षा संचालन के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं।

अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा शुरू होने से काफी पहले अपने-अपने परीक्षा केंद्र पहुंचें ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

साथ ही अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ—

  • प्रवेश पत्र (Admit Card)
  • वैध पहचान पत्र
  • निर्धारित आवश्यक दस्तावेज

अवश्य लेकर आएं।

प्रशासन ने यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्र में केवल निर्धारित वस्तुएं ही ले जाने की अनुमति होगी। प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

अभिभावकों और आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने अभिभावकों और आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। प्रशासन ने अनुरोध किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग करें।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, प्रदर्शन करने या शोर-शराबा करने से बचने की भी अपील की गई है, ताकि परीक्षार्थियों को शांत वातावरण मिल सके।

निष्पक्ष परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराने के लिए जिला प्रशासन इस बार विशेष सतर्कता बरत रहा है। परीक्षा केंद्रों की लगातार निगरानी की जाएगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई होगी।

अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कोई व्यक्ति धारा-163 का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन को उम्मीद है कि सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों के सहयोग से पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सफलतापूर्वक संपन्न होगी।

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