आवारा कुत्तों पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, पुराने आदेश में बदलाव से इनकार

News Saga Desk

देश में बढ़ते डॉग बाइट मामलों और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने 25 नवंबर के आदेश में बदलाव करने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई करते हुए शैक्षणिक संस्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और खेल परिसरों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश को बरकरार रखा। अदालत ने नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी जगह छोड़ने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया।

डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर चिंता

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लगातार बढ़ रही डॉग बाइट की घटनाएं संबंधित अधिकारियों की लापरवाही दिखाती हैं। अदालत ने राजस्थान के गंगानगर, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा समेत कई राज्यों के आंकड़ों पर चिंता जताई। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर जनवरी से अब तक 31 डॉग बाइट के मामले सामने आने का भी जिक्र किया गया।

कोर्ट ने कहा कि देशभर में रैबीज से मौत के मामले भी गंभीर चिंता का विषय हैं और लोगों के “राइट टू लाइफ” की रक्षा करना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है।

ABC नियमों के पालन में लापरवाही

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Animal Birth Control (ABC) नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किए जाने के कारण स्थिति गंभीर हुई है। अदालत ने कहा कि अगर राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय समय रहते प्रभावी कदम उठाते, तो हालात इतने खराब नहीं होते।

कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ABC गाइडलाइंस का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि आदेशों की अनदेखी होने पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

हर जिले में ABC सेंटर बनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि देश के हर जिले में कम से कम एक Animal Birth Control सेंटर स्थापित किया जाए। वहां प्रशिक्षित पशु चिकित्सक और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित कदम उठाना बेहद जरूरी है।

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