उज्जैन शाही मस्जिद विवाद सुलझा, मुस्लिम पक्ष-नगर निगम में समझौता

NEWS SAGA DESK

Ujjain Shahi Masjid Dispute: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने उज्जैन शाही मस्जिद विवाद से जुड़ी दोनों अपीलों का निपटारा कर दिया है। मुस्लिम पक्ष और नगर निगम के बीच सड़क चौड़ीकरण को लेकर समझौता हो गया है। पढ़ें पूरी खबर।

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद के सड़क चौड़ीकरण विवाद में सोमवार को बड़ा कानूनी और प्रशासनिक मोड़ आया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर दोनों रिट अपीलों का आधिकारिक रूप से निपटारा कर दिया। अदालत के समक्ष मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने स्पष्ट किया कि सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहे मस्जिद के हिस्से को हटाने को लेकर उज्जैन नगर निगम के साथ उनका आपसी समझौता हो गया है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ताओं ने स्वयं अदालत को सूचित किया है कि मामला आपस में सुलझ गया है, इसलिए इस समझौते के आलोक में दोनों अपीलों को समाप्त किया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने नगर निगम को ताकीद की कि उसने अपने जवाब और अंतरिम नोटिस के माध्यम से जो आश्वासन दिए हैं, उनका पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा।

एकल पीठ के फैसले को दी गई थी चुनौती

यह कानूनी विवाद 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले ‘सिंहस्थ महाकुंभ मेले’ की आधारभूत तैयारियों से जुड़ा है। सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण योजना चलाई जा रही है।

मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के 9 सितंबर के आदेश के खिलाफ अपीलें दायर की थीं। एकल पीठ ने नगर निगम द्वारा मस्जिद के बाधक हिस्से को हटाने के लिए जारी नोटिस को कानूनी रूप से सही ठहराया था और याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने दोहरी पीठ में अपील की थी, जहां अब समझौते के आधार पर मामले का पटाक्षेप हो गया है।

सोमवार को हुआ था पथराव और हंगामा

लगभग 100 वर्ष पुरानी बताई जाने वाली इस शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान सोमवार सुबह इलाके में भारी तनाव उत्पन्न हो गया था। कार्रवाई का विरोध कर रहे कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया। स्थिति को बेकाबू होने से रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का बल प्रयोग (लाठीचार्ज) करना पड़ा।

हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद समझौते की सहमति बनी, जिसे बाद में हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया। अब आगे की पूरी प्रक्रिया तय शर्तों और नगर निगम के आश्वासनों के मुताबिक पूरी की जाएगी।

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