सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम : सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार को 14 अगस्त तक का समय, वरना मुख्य सचिव को पेश होना होगा

News Saga Desk

रांची। सहायक आचार्य नियुक्ति से मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर 14 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो 18 अगस्त को मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और जेपीएससी सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को सहायक आचार्य नियुक्ति में जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही शामिल करते हुए परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक शिक्षक नियुक्ति से संबंधित अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है।


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