रिटायरमेंट के बाद भी PF पर मिलेगा ब्याज, 50 लाख बनेंगे 63 लाख! जानें नियम

NEWS SAGA DESK

रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ (EPF) खाते पर ब्याज मिलना जारी रहता है। जानिए कैसे 50 लाख रुपये 3 साल में बढ़कर 63 लाख से अधिक हो सकते हैं और इसके क्या नियम हैं।

नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक बेहद मजबूत और लोकप्रिय जरिया है। हर महीने कर्मचारी और कंपनी दोनों के योगदान से यह फंड तैयार होता है, जिस पर सरकार की ओर से आकर्षक ब्याज दिया जाता है। आम तौर पर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ खाते पर ब्याज मिलना जारी रहता है? तो इसका जवाब है— हां, रिटायरमेंट के बाद भी आपके पीएफ खाते में जमा पैसे पर ब्याज मिलता रहता है।

यदि आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद अपनी पूरी राशि नहीं निकालते हैं, तो बिना कोई नया पैसा जोड़े भी आपकी जमा पूंजी काफी हद तक बढ़ सकती है। आइए इसे आसान गणित के जरिए समझते हैं।

50 लाख रुपये बढ़कर 63 लाख कैसे होंगे? मान लीजिए कि आप 58 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं और आपके ईपीएफ (EPF) खाते में कुल 50 लाख रुपये जमा हैं। यदि आप इस रकम को तुरंत विड्रॉल नहीं करते हैं और इसे खाते में ही रहने देते हैं, तो इस पर ब्याज का फायदा मिलता रहेगा।

  • रिटायरमेंट के समय कुल जमा रकम: 50 लाख रुपये
  • अनुमानित सालाना ब्याज दर: 8.25%
  • ब्याज मिलने की अवधि: 3 साल
  • 3 साल बाद कुल अनुमानित रकम: करीब 63.42 लाख रुपये
  • कुल ब्याज से कमाई: लगभग 13.42 लाख रुपये का अतिरिक्त फायदा बिना किसी नए निवेश के।

यानी सही समय पर समझदारी भरा फैसला लेने से आपको बिना किसी जोखिम के लाखों रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।

रिटायरमेंट के बाद कितने साल तक मिलता है ब्याज? ईपीएफओ (EPF) के नियमों के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसके रिटायरमेंट के अगले 3 साल (यानी 61 साल की उम्र तक) तक पीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है। इसके बाद भी यदि खाता बंद नहीं कराया जाता है या पैसे नहीं निकाले जाते हैं, तो वह खाता ‘निष्क्रिय’ (Inoperative) श्रेणी में चला जाता है और उसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

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