झारखंड में एसआईआर के तहत मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। 4.70 लाख नए मतदाताओं ने फॉर्म-6 से आवेदन किया है।
झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची को लेकर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की आज 15 सितंबर अंतिम तारीख है। इसके बाद निर्वाचन विभाग प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद झारखंड की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

इस बीच मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और व्यक्तिगत विवरण में संशोधन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन निर्वाचन विभाग को प्राप्त हो रहे हैं।
नए मतदाताओं के लिए 4.70 लाख से अधिक आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की 14 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, 13 सितंबर तक पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों की ओर से फॉर्म-6 के माध्यम से कुल 4,70,542 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 13 सितंबर को ही 16,224 आवेदन शामिल हैं।
फॉर्म-6 के जरिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं है। बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों से संकेत मिलता है कि एसआईआर के दौरान नए मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने को लेकर सक्रियता दिखाई है।
विदेश में रहने वाले भारतीयों के भी आवेदन
मतदाता सूची में विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6ए के तहत भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक फॉर्म-6ए के माध्यम से कुल 84 आवेदन मिले हैं।
इसके अलावा मतदाता सूची में शामिल किसी नाम को हटाने के लिए भी आवेदन आए हैं। मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण, दोहरी प्रविष्टि या अन्य कारणों से नाम हटाने के संबंध में फॉर्म-7 के जरिए कुल 5,576 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 13 सितंबर को मिले 99 आवेदन भी शामिल हैं।
नाम और पते में सुधार के लिए करीब तीन लाख आवेदन
मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरण में संशोधन कराने के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्म-8 के माध्यम से अब तक कुल 2,98,871 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अकेले 13 सितंबर को 12,899 आवेदन जमा किए गए।
फॉर्म-8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में पहले से दर्ज मतदाताओं के विवरण में सुधार या संशोधन के लिए किया जाता है। ऐसे में प्राप्त आवेदनों में नाम, पता और अन्य मतदाता संबंधी जानकारी में बदलाव से जुड़े मामले शामिल हैं।
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