किशोरगंज चौक की दुकान पर नगर निगम की कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक

NEWS SAGA DESK

किशोरगंज चौक की दुकान पर रांची नगर निगम की कार्रवाई पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने निगम से छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

रांची नगर निगम की कार्रवाई

रांची के किशोरगंज चौक स्थित एक दुकान के स्ट्रक्चर को हटाने की रांची नगर निगम की कार्रवाई पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। अदालत ने रांची नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। किशोरगंज चौक दुकान नगर निगम कार्रवाई से जुड़े इस मामले में अगली सुनवाई निगम के जवाब दाखिल करने के बाद होगी।

मामले में प्रार्थी मेहुल मृगेंद्र की ओर से अधिवक्ता शादाब इकबाल और अधिवक्ता आयुष राज ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची नगर निगम ने दुकान के स्ट्रक्चर को अवैध बताते हुए उसे हटाने की कार्रवाई शुरू की थी।

7 अगस्त को दिया गया था 24 घंटे का समय

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शादाब इकबाल ने अदालत को बताया कि 7 अगस्त को रांची नगर निगम की ओर से उनके आवास के सामने स्थित दुकान के स्ट्रक्चर को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। नगर निगम ने स्ट्रक्चर को अवैध बताते हुए उसे हटाने के लिए महज 24 घंटे का समय दिया था।

प्रार्थी पक्ष का कहना था कि इतनी कम अवधि में दुकान के स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई उचित नहीं है। इसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती दी गई।

स्वीकृत नक्शे का दिया गया हवाला

प्रार्थी की ओर से अदालत में यह भी दलील दी गई कि जिस परिसर में संबंधित दुकान स्थित है, उसका स्वीकृत नक्शा मौजूद है। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से दुकान के स्ट्रक्चर को अवैध बताते हुए उसे हटाने का प्रयास किया गया।

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किशोरगंज चौक दुकान नगर निगम कार्रवाई मामले में प्रार्थी पक्ष ने अदालत के समक्ष स्वीकृत नक्शे की मौजूदगी का हवाला देते हुए नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाया। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब परिसर का नक्शा स्वीकृत है, तो दुकान के स्ट्रक्चर को हटाने से पहले संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों पर उचित तरीके से विचार किया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने फिलहाल रांची नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत के इस आदेश के बाद संबंधित दुकान के स्ट्रक्चर पर तत्काल नगर निगम की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। कोर्ट के समक्ष नगर निगम का पक्ष और उसके द्वारा दाखिल किया जाने वाला जवाब महत्वपूर्ण होगा।

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