LPG सिलेंडर बुकिंग के नियम में बदलाव किया गया है। ग्रामीण ग्राहकों को अब 45 दिन नहीं, 25 दिन बाद नया सिलेंडर बुक करने की अनुमति होगी।
LPG सिलेंडर बुकिंग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के ग्राहकों के लिए बुकिंग से जुड़े अंतर को खत्म करते हुए नया नियम स्पष्ट किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ता भी 45 दिन के बजाय 25 दिन बाद नया LPG सिलेंडर बुक कर सकेंगे।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बदलाव की जानकारी दी है।
ग्रामीण ग्राहकों को मिलेगी राहत
नए नियम के लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले जल्दी रिफिल बुक करने की सुविधा मिलेगी। पहले ग्रामीण ग्राहकों के लिए दो सिलेंडर बुकिंग के बीच 45 दिनों का अंतर रखा गया था।
अब यह अवधि घटाकर 25 दिन कर दी गई है। यानी ग्रामीण उपभोक्ता पिछली बुकिंग के 25 दिन बाद नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे। इससे उन परिवारों को खास राहत मिलने की उम्मीद है, जहां LPG की खपत अपेक्षाकृत अधिक है।
शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक जैसा नियम
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि LPG सिलेंडर बुकिंग के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब अलग-अलग समय-सीमा नहीं होगी। दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन की अवधि लागू होगी।
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केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से तेल कंपनियों को भेजे गए पत्र की कॉपी भी सोशल मीडिया पर साझा की है। इससे बुकिंग के नियम में हुए बदलाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है।केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा तेल कंपनियों को भेजे गए पत्र की कॉपी भी साझा की।
सरकार के इस कदम से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए पहले रिफिल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। नए नियम के बाद बुकिंग प्रक्रिया को लेकर शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के बीच अंतर कम हो गया है।
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