News Saga Desk
गोड्डा जिले की अदालत ने हनवारा थाना क्षेत्र में 18 नवंबर 2024 को हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना में नाबालिग लड़की कार्तिक मेला से घर लौट रही थी, तभी तीन युवकों ने उस पर हमला किया। पीड़िता ने तुरंत हनवारा थाने में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट के सामने पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, गोड्डा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत सभी आरोपियों को दोषी पाया।
कोर्ट ने अभियुक्त कुंदन कुमार पासी उर्फ कुंदन कुमार चौधरी, मो. रासीद और मो. जाबिर को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए आजिवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना और बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत छह माह और दो साल का सश्रम कारावास सुनाया। सभी सजाएं समानांतर चलेंगी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे मामलों में सख्त सजा देना आवश्यक है, ताकि अपराधियों में कानून का डर बना रहे और पीड़ित को न्याय मिले। इस निर्णय से आम जनता को स्पष्ट संदेश गया है कि गंभीर अपराधों में कानून सख्ती से कार्रवाई करता है।
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