झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान उम्र और बीमारी के आधार पर होगा रिहा

NEWS SAGA DESK

धनबाद: वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान जल्द ही जेल से रिहा होने वाला है। झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी उम्र और गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए रिहाई का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर फहीम खान को जेल से मुक्त किया जाए।

फहीम खान, जिसकी उम्र अब 75 वर्ष है, फिलहाल जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है। वर्ष 1989 में हुए इस चर्चित हत्या मामले में उसे 2009 में जेल भेजा गया था।

अधिवक्ता शहबाज सलाम ने फहीम खान की ओर से अदालत में याचिका दायर करते हुए बताया कि वह कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है और बढ़ती उम्र के कारण जेल में रहना उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो गया है। अदालत ने इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए उसकी रिहाई को मंजूरी दे दी।

कोर्ट के आदेश के बाद फहीम खान के परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बेटे इकबाल खान ने कहा, “हमें हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा था, आज न्याय मिला है।” उन्होंने साथ ही समाज के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि “अपराध का रास्ता कभी सही नहीं होता, बेहतर है कि सब समाज की मुख्यधारा से जुड़ें।”

इस फैसले के बाद चर्चित वासेपुर गैंगवार से जुड़े एक बड़े अध्याय के समापन की संभावना जताई जा रही है।

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