8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आज शनिवार को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी। मामला रांची की विशेष PMLA अदालत में है। झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को कार्यवाही पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में आगे की कानूनी प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।
NEWS SAGA DESK:
8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आज शनिवार को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी। मामला रांची की विशेष PMLA अदालत में है। झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को कार्यवाही पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में आगे की कानूनी प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।
यह मामला रांची के बड़गाईं इलाके की 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से संबंधित है। PMLA विशेष अदालत ने जून 2026 में हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
मामले में पूर्व राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जेएमएम नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप गठित किए जा चुके हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के दौरान कई ठिकानों पर छापेमारी और दस्तावेजों की जांच की थी। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की।
हेमंत सोरेन इस मामले में आरोपों से इनकार करते रहे हैं। आरोप गठन की प्रक्रिया अदालत में मामले को ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ाने का अहम चरण है। हालांकि, आरोप तय होना किसी आरोपी के दोषी होने का निष्कर्ष नहीं होता; मामले में अंतिम फैसला सुनवाई के बाद होगा।
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