सिविल कोर्ट अधिवक्ता पर हमला मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

News Saga Desk

रांची के सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपी को बड़ा झटका लगा है। एडीजे-20 की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पीड़ित अधिवक्ता ने लालपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि हरीश धनानी और अशोक धनानी उनके घर में घुसकर उन पर हमला करने आए थे। इस मामले की जांच लालपुर थाना कांड संख्या 300/25 के तहत चल रही है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को बेल देने से इनकार कर दिया। इस फैसले को अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जोड़कर अहम माना जा रहा है।

वहीं, मामले की कानूनी प्रक्रिया फिलहाल जारी है और आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिए हैं।

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