बड़गाईं जमीन मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ED से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

News Saga Desk

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निचली अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया गया था।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ED को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। अदालत की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

निचली अदालत के आदेश को दी गई चुनौती

दरअसल, बड़गाईं जमीन मामले में हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई थी। इसमें मामले से उन्हें मुक्त किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि, निचली अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से इस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में ED से जवाब मांगा है।

8.86 एकड़ जमीन मामले में ED की कार्रवाई

बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन का मामला प्रवर्तन निदेशालय की जांच से जुड़ा हुआ है। जमीन से संबंधित कथित अनियमितताओं को लेकर ED की ओर से जांच की गई है। इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमिका को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है।

मामले में निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट के सामने फिलहाल यह मामला इस बात से जुड़ा है कि निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर क्या फैसला लिया जाता है।

16 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

बुधवार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा है। अब जांच एजेंसी अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी। इसके बाद 16 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

अगली सुनवाई में ED के जवाब के बाद मामले की कानूनी स्थिति और आगे की कार्रवाई को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट ने ED से जवाब तलब किया है और मामले की सुनवाई जारी है।

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