बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक और कर्मचारी अपनी मर्जी से सोशल मीडिया रील या वीडियो नहीं बना सकेंगे। स्कूल परिसर में निजी वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें Instagram, Facebook या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने से पहले सक्षम अधिकारी की लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
NEWS SAGA DESK
बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक और कर्मचारी अपनी मर्जी से सोशल मीडिया रील या वीडियो नहीं बना सकेंगे। स्कूल परिसर में निजी वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें Instagram, Facebook या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने से पहले सक्षम अधिकारी की लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पाण्डेय ने 4 नवंबर 2026 को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है। विभाग ने अपने निर्देश में सरकारी सेवक आचार नियमावली का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों की निजता और सम्मान का भी पूरा ध्यान रखना होगा।

बच्चों को वीडियो में शामिल करने पर भी सख्ती
नए निर्देश के मुताबिक, शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थियों को निजी रील या वीडियो में शामिल करना नियमों के खिलाफ माना जाएगा। इसके अलावा बिना अनुमति बाहरी लोगों को विद्यालय परिसर में बुलाने और आपत्तिजनक या अभद्र सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग का मानना है कि स्कूल परिसर का इस्तेमाल निजी सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। शिक्षकों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहने तथा विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।
किन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की मिलेगी छूट
हालांकि, विभाग ने सभी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है। राष्ट्रीय पर्वों, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और गणमान्य व्यक्तियों के विद्यालय निरीक्षण जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए संबंधित सक्षम अधिकारी से पहले लिखित मंजूरी लेना जरूरी होगा।
स्कूलों में बढ़ेगी निगरानी
शिक्षा विभाग ने जिला स्तर के अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस आदेश के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की निजी सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी बढ़ने की संभावना है। अब स्कूल परिसर में कैमरा ऑन करने से पहले शिक्षकों को अनुमति का इंतजाम करना होगा।
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