मानहानि मामले में शशि थरूर को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस 

News Saga Desk

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की ओर से दाखिल दीवानी मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को करने का आदेश दिया। राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरुर के खिलाफ दस करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है। राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरुर के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि का भी केस किया हुआ है।

राजीव चंद्रशेखर ने याचिका में आरोप लगाया है कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर शिकायतकर्ता के बारे में कहा था कि वे तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहे थे। याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर ने ऐसा चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से किया था।

याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर का यह साक्षात्कार विभिन्न समाचार चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थरूर के इशारे पर प्रकाशित किए गए थे। इसकी वजह से राजीव चंद्रशेखर की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ और वह चुनाव भी हार गए। लोकसभा चुनाव 2024 में शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को हराकर जीत हासिल की थी।

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