EPF Interest Rate 2025-26: EPFO ने 8.25% ब्याज दर रखी बरकरार, जानिए PF के नए नियम

News Saga Desk

नई दिल्ली: आज के समय में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं पर लोगों का भरोसा अब भी सबसे ज्यादा बना हुआ है। इसी बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को अपनी बचत पर स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिलता रहेगा।

कौन बन सकता है इस स्कीम का हिस्सा?

EPF योजना मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। यदि कोई कर्मचारी ऐसी कंपनी में कार्यरत है, जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, तो उसके वेतन से EPF कटना अनिवार्य हो जाता है।
नियमों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर 15,000 रुपये से अधिक है, तो वह इस योजना का सदस्य बन सकता है। हालांकि, छोटी कंपनियां भी अपनी इच्छा से अपने कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ दे सकती हैं।

वेतन से कितनी होती है कटौती?

EPF में योगदान का नियम काफी स्पष्ट है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा हर महीने PF खाते में जमा होता है। उतनी ही राशि कंपनी भी अपने हिस्से से जमा करती है। कंपनी द्वारा जमा किए गए 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत कर्मचारी के PF खाते में जमा होता है। इसके अलावा कर्मचारियों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत मुफ्त जीवन बीमा कवर भी मिलता है, जो परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।

नौकरी बदलने पर क्या होगा PF का पैसा?

नौकरी बदलने की स्थिति में कर्मचारियों को PF की राशि को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हर कर्मचारी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है, जो जीवनभर एक ही रहता है। जब कर्मचारी नई नौकरी जॉइन करता है, तो उसे केवल अपना UAN नए नियोक्ता को देना होता है। इसके बाद पुराना PF खाता अपने आप नए खाते से जुड़ जाता है। यह नंबर आधार कार्ड की तरह ही एक यूनिक पहचान के रूप में काम करता है।

कब बंद हो जाता है PF खाते पर ब्याज?

कर्मचारी अपना PF खाता तब तक सक्रिय रख सकता है, जब तक वह उसमें जमा पूरी राशि निकाल नहीं लेता। हालांकि, अगर खाते में लगातार तीन साल तक कोई नया योगदान जमा नहीं होता है, तो तीसरे वर्ष के बाद उस खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।
इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि PF खाते को लंबे समय तक बिना किसी लेनदेन के निष्क्रिय न छोड़ें।

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