News Saga Desk
JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 और CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार, JPSC और JSSC को नोटिस जारी किया। याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा निष्पक्ष परीक्षा कराने और पूरे मामले की स्वतंत्र एवं समयबद्ध CBI जांच की मांग की गई है।
नई दिल्ली। JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 और CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को नोटिस जारी किया है।
याचिका में आरोपित अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही पूरे मामले की स्वतंत्र और समयबद्ध CBI जांच कराने की मांग भी याचिका में की गई है।
अब राज्य सरकार, JPSC और JSSC को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। मामले की अगली कार्यवाही में परीक्षा प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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