माध्यमिक आचार्य भर्ती पुनर्परीक्षा मामले में हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

NEWS SAGA DESK

माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा पुनर्परीक्षा मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 2819 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा पर जल्द आएगा निर्णय।

रांची: माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा पुनर्परीक्षा मामला एक बार फिर चर्चा में है। झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह मामला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से कराई गई माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 2,819 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने के फैसले से जुड़ा है।

अभ्यर्थियों ने पुनर्परीक्षा के फैसले को दी चुनौती

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि परीक्षा में उनकी ओर से किसी तरह की गलती नहीं की गई थी। इसके बावजूद उन्हें पुनर्परीक्षा में शामिल होना पड़ा।

अभ्यर्थियों ने अदालत से आग्रह किया कि पहले आयोजित परीक्षा के आधार पर ही उनका परिणाम जारी किया जाए। उन्होंने परीक्षा में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी व्यक्तिगत गलती के परेशानी उठानी पड़ी।

परीक्षा में अनधिकृत एक्सेस के मिले थे संकेत

जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच के दौरान इन अभ्यर्थियों के कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से अनधिकृत एक्सेस किए जाने के संकेत मिले थे।

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आयोग ने कहा कि जांच में यह जानकारी भी सामने आई कि संबंधित अभ्यर्थियों के कंप्यूटर में किस आईडी के माध्यम से एक्सेस किया गया था। इसके आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया।

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