News Saga Desk
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित लंबित 363 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई पूरी करते हुए सभी मामलों का निपटारा कर दिया। ये सभी याचिकाएं न्यायमूर्ति आनंदा सेन की एकल पीठ में सुनी गईं।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि सभी याचिकाओं में तथ्य और कानूनी प्रश्न समान हैं, इसलिए इनका समाधान मीना कुमारी बनाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मामले में दिए गए फैसले के आधार पर किया जा रहा है। इस निर्णय के साथ न्यायालय ने सभी फाइलों का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया।
इन याचिकाओं में अधिवक्ता चंचल जैन, अजय कुमार पाठक, तेजस्विता सफलता, शुभम मिश्रा, अमृतांश वत्स, अभिजीत इंद्र गुरु सहित कई अन्य वकीलों द्वारा दायर मामले शामिल थे। कोर्ट ने सभी पर एक समान फैसला लागू किया है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में मीना कुमारी केस में किसी उच्च अदालत से संशोधन या नया आदेश जारी होता है, तो उसका प्रभाव स्वतः ही इन सभी निस्तारित याचिकाओं पर लागू होगा।
झारखंड हाईकोर्ट का यह निर्णय टीजीटी उम्मीदवारों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि सामूहिक निर्णय से नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित हुई है।
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