झारखंड में SIR की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 सितंबर तक वोटर लिस्ट में कर सकेंगे दावा-आपत्ति

झारखंड में SIR के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तक बढ़ी। जानें फॉर्म-6, 7 और 8 की पूरी जानकारी।

News Saga Desk

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में लोगों को बड़ी राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और दर्ज विवरण में सुधार के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और विभिन्न हितधारकों से मिले अनुरोधों को देखते हुए यह दूसरी और अंतिम बार समय सीमा बढ़ाई है।

इससे पहले दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर निर्धारित की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया। अब निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर समय बढ़ाते हुए अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी है।

SIR में नाम नहीं है तो 30 सितंबर तक करें आवेदन

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें।

यदि SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी पात्र नागरिक का नाम शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है।

आवेदन ECINet के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा मतदाता अपने क्षेत्र के संबंधित BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

नाम हटाने के लिए फॉर्म-7

अगर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को लेकर आपत्ति है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने का अनुरोध करना है, तो इसके लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं और संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वे मतदाता सूची में दर्ज नाम और विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करें और किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।

नाम, पता या मतदान केंद्र बदलने के लिए फॉर्म-8

मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत विवरण में सुधार कराने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा यदि किसी मतदाता को अपना विधानसभा क्षेत्र या मतदान केंद्र बदलना है, तो भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

ऐसे पात्र मतदाता जिनका नाम किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है और जो वर्तमान में झारखंड में निवास कर रहे हैं, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-8 के जरिए अपना नाम स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

अंतिम तारीख का इंतजार न करें

धनबाद विधानसभा के प्रभारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे ने कहा कि दावा-आपत्ति की तारीख बढ़ने से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और 30 सितंबर से पहले ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर लें।

उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने और अपात्र नामों को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में मतदाताओं को अपने दस्तावेज और मतदाता सूची में दर्ज जानकारी समय रहते जांच लेनी चाहिए।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। इसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।

निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाताओं के साथ-साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, BLA, BLO और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी पात्र लोगों को आवश्यक फॉर्म भरने में सहयोग करने की अपील की है।

मतदाताओं के लिए जरूरी बातें

  • SIR दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख: 30 सितंबर 2026
  • नाम जोड़ने के लिए: फॉर्म-6
  • नाम हटाने/आपत्ति के लिए: फॉर्म-7
  • विवरण, पता या मतदान केंद्र में बदलाव के लिए: फॉर्म-8
  • आवेदन: ECINet या संबंधित BLO के माध्यम से
  • अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करने की अपील

इस तरह झारखंड में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार कराने का अब अंतिम मौका 30 सितंबर 2026 तक है। पात्र मतदाताओं को समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी की जांच कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

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